Unveiling Necrophilia: Disturbing Cases from India and Pakistan

HomeCrimeUnveiling Necrophilia: Disturbing Cases from India and Pakistan

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Unveiling Necrophilia: Disturbing Cases from India and Pakistan

Necrophilia का अनावरण: भारत और पाकिस्तान से परेशान करने वाले मामले

नमस्कार, आप देख रहे है  AIRR न्यूज़।

“साल 2011 में पाकिस्तान में एक कब्रिस्तान के सिक्योरिटी गार्ड को ताजा दफनाए गए शव के साथ योन संबंध बनाते हुए पकड़ा गया था , बाद में उसने 48 महिला शवों के साथ यौन शोषण करने को स्वीकार किया था।”

पाकिस्तान में हुए इस प्रकरण के बाद हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक भयानक घटना सामने आई, जिसमें एक युवक ने अपनी माँ के शव के साथ यौन संबंध बनाया। इस घटना को दो छात्रों ने अपने मोबाइल फोन पर कैद किया था, जिन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 297 मतलब किसी मनुष्य के शव को अपमानित करने के तहत मामला दर्ज किया है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्योंकि आरोपी को मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया है, जिसके लिए उसे चिकित्सीय जांच के लिए भेजा गया है।

इन दोनों खबरों को सुनने के बाद हर किसी की प्रतिक्रिया अलग अलग आ रही है। सामान्तया ऐसे मामलो में कुछ मामलों में आरोपी के खिलाफ जनता का रोष देखने को मिलता है जहा उन्हें भीड़ द्वारा मारा और पीटा जाता है।लेकिन क्या आप जानते है ये सब होता है नेक्रोफिलिया नमक एक अवसाद की वजह से जिसमे उसे मारपीट के बजाय उनकी मनोवृत्ति के उपचार की आवश्यकता होती है।

आपको बता दे कि नेक्रोफिलिया एक ऐसी मनोवृत्ति है, जिसमें व्यक्ति को शव के साथ यौन संतुष्टि मिलती है। यह एक असामान्य और अपराधी कार्य है, जो व्यक्ति के मन में कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है।

भारत में नेक्रोफिलिया के लिए कोई विशेष कानून नहीं है, जो इसे अपराध के रूप में माने या दण्डित करे। हाल ही में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि शव के साथ यौन संबंध बनाना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 बलात्कार करने या 377 अप्राकृतिक योन अपराध के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि शव को व्यक्ति या मनुष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए, इन धाराओं का लागू होना संभव नहीं है। न्यायालय ने नेक्रोफिलिया को एक मृत्यु और मृत के प्रति एक अस्वास्थ्यकर आकर्षण के रूप में परिभाषित किया है, और कहा है कि इसे एक अलग दण्ड धारा के तहत शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए।

वैसे तो भारत में नेक्रोफिलिया के मामले बहुत कम सुनने को मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह की घटनाएं हमारे यहाँ नहीं होती हैं। कुछ मामलों में, नेक्रोफिलिया के आरोपी को अन्य अपराधों के लिए गिरफ्तार किया जाता है, जैसे कि हत्या, लाश छुपाना, या लाश चोरी करना। कुछ मामलों में, Necrophilia के आरोपी को मानसिक रूप से बीमार पाया जाता है, जिसके कारण उन्हें दण्ड नहीं दिया जाता है। कुछ मामलों में, नेक्रोफिलिया के आरोपी को लोकतंत्र के खिलाफ या धार्मिक अपमान के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण उन्हें भीड़ द्वारा पीटा जाता है। इन मामलों में, नेक्रोफिलिया के आरोपी को न्यायिक या सामाजिक रूप से समर्थित नहीं किया जा सकता , और उनकी मनोवृत्ति का उपचार किया जाता है।

इसे देखते हुए, यह जरूरी है कि हम इस मनोवृत्ति को समझें और इसे रोकने के लिए उचित उपाय ढूंढें।

धन्यवाद।

#Crime #india #Pakistan #dead #Necrophilia #deadbody #accused #Democracy #religiousinsult #section375 #section377 #section297 #Indore #mp #airrnews

RATE NOW
wpChatIcon