Opening Anchor — नमस्कार आप देख रहे हैं Airr News….दिल्ली के दिव्यांगजनों के लिए एक बड़ी खबर। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन को आसान बनाने के लिए ‘Sugamya Sahayak Yojana’ की शुरुआत की है। भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या करोड़ों में है। इनमें से कई लोग हर रोज़ आवागमन, रोज़मर्रा के काम और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। उनकी इन चुनौतियों को कम करने और उन्हें स्वतंत्र और सशक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण योजना है दिल्ली सरकार की ‘सुगम्य सहायक योजना’। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली राज्य के दिव्यांगजनों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप सहायक उपकरण प्रदान करना है। जिससे उन्हें दैनिक जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिले और वे एक स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जी सकें। इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से जरूरी उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन उपकरणों का उपयोग करके दिव्यांगों के लिए सफर करना आसान हो जाएगा। लाभार्थीयों को प्रदान किए जाने वाले उपकरण फ्री में दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ उन लाभार्थीयों को ही मिलेगा जो ऑनलाइन और ऑफ़लाइन मोड के जरिए आवेदन करेंगे। साथ ही इस योजना का लाभ केवल दिल्ली के दिव्यांगजनों के लिए ही रहेगा। दिल्ली सरकार की इस पहल से दिव्यांगजनों के जीवन में खुशियां लाने का प्रयास किया गया है।
- सुगम्य सहायक योजना के तहत दिव्यांगजनों को आवागमन में स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया जाएगा। दृष्टिबाधित यानि नेत्रहीन व्यक्तियों की सहायता के लिए स्मार्ट स्टिक्स का भी वितरण किया जाएगा। ये स्टिक्स वाइब्रेशन और साउंड के माध्यम से बाधाओं का पता लगाने में मदद करेगी। श्रवणहीन व्यक्तियों यानि जिनको सुनाई नहीं देता है, उनके लिए श्रवण यंत्रों का भी वितरण किया जाएगा। जिससे वो आसपास की आवाज़ों को सुन सकेंगे। इसके अलावा योजना के तहत अन्य आवश्यक उपकरण जैसे- व्हीलचेयर, ब्रेल किट, वॉकर जैसी चीजों भी वितरण किया जाएगा। लाभार्थीयों को ये उपकरण शिविरों के जरिए मिलेंगे। सुगम्य सहायक योजना को पूरे राज्य मे चलाया जाएगा, ताकि पात्र लाभार्थी को योजना का लाभ मिल सके।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को दिल्ली का निवासी होना चाहिए। साथ ही आवेदक को 40% या फिर इससे अधिक दिव्यांग होना चाहिए।
- 12 साल से कम आयु वाले बच्चों को ट्राईसाईकिल को छोड़कर सभी जरूरत के हिसाब से उपकरण बिना किसी शर्त के प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास दिल्ली का आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र या फिर मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से जारी किया गया ID कार्ड। आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर।
सुगम्य सहायक योजना का लाभ उठाने के लिए दिव्यांगजन दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया काफी सरल है और इसमें आवेदन स्वीकृत होने पर लाभार्थी को उपकरण प्राप्त करने के लिए सूचित किया जाएगा। पूरे विडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद…आप देखते रहिए Airr News……….