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India Pakistan Ceasefire if Pakistan attacks even after ceasefire Where can India complain

India Pakistan Ceasefire if Pakistan attacks even after ceasefire Where can India complain

India Pakistan Ceasefire: ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के ताबड़तोड़ हमलों से पाकिस्तान 86 घंटों के अंदर ही बैकफुट पर आ गया है. पाकिस्तान ने भारत के साथ सीमारेखा पर सैन्य तनाव खत्म करने के लिए सीजफायर का ऐलान किया है. बता दें, भारत के हमलों से घबराकर पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी सुलह की गुहार लगाई थी. जानकारी के मुताबिक, शनिवार यानी 10 मई को पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO को फोन कर सीजफायर की अपील की, जिसके बाद भारत भी इस पर राजी हो गया है. 

भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर कोई नई बात नहीं है. जब से दोनों देश अलग हुए हैं, पाकिस्तान सीमारेखा पर कई बार सीजफायर का उल्लंघन कर चुका है. अगर पाकिस्तान के चरित्र को देखें तो यह नई बात नहीं होगी कि पाकिस्तान एक बार फिर ऐसी हिमाकत करे. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान मिलिट्री द्वारा फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया जाता है तो भारत इसका क्या जवाब देगा? क्या भारत सीजफायर उल्लंघन के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठा सकता है? इसको लेकर कहां शिकायत की जा सकती है? चलिए जानते हैं… 

सीजफायर के भी होते हैं नियम

जब भी किन्हीं दो देशों के बीच सीजफायर होता है तो कई नियम भी लागू होते हैं. दोनों देश आपस में नियम व शर्तें तय करतें और इन्हें मानने के लिए राजी होते हैं. जैसे- बॉर्डर पर सैन्य तैनाती घटाना और चिह्नित इलाकों पर गश्त को लेकर भी नियम बनाए जाते हैं. भारत और पाकिस्तान के बीच इस बार सीजफायर को लेकर क्या नियम तय हुए हैं, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है. हालांकि, दोनों देशों के बीच इस मुद्दे को लेकर 12 मई को बातचीत होगी, जिसके बाद यह स्पष्ट हो सकता है. 

क्या सीजफायर उल्लंघन की शिकायत हो सकती है?

अगर कोई देश सीजफायर के नियमों को बार-बार तोड़ता है तो दूसरा देश इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र (UN) में उठा सकता है. भारत ने कई बार पाकिस्तान की ओर से सीजफायर उल्लंघन के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद(UNSC) में उठाया है. ऐसे में अगर इस बार भी पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन किया जाता है तो भारत संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप के सामने इस मुद्दे को उठा सकता है. इसके बाद संयुक्त राष्ट्र अपने सदस्य देशों पर कार्रवाई करने का अधिकार रखता है. संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त राष्ट्र ऐसे देश के खिलाफ ठोस कदम उठा सकता है. 

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