ऑनलाइन ITR फाइल करने के लिए फॉर्म 1 और 4 जारी , जानिए कैसे करें फाइल?

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फाइनेंशियल ईयर खत्म होते ही ITR फाइल करने की सुगबुगाहट तेज़ हो जाती है…अपनी-अपनी आय के अनुसार और इनवेस्टमेंट के आधार पर हमें अपना ITR फाइल करना चाहिए…इनकम टैक्स विभाग ने फाइनेंसियल ईयर 2022-23 और एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने के लिए फॉर्म जारी कर दिया है…इनकम टैक्स विभाग की ओर से ऑनलाइन ई-फाइलिंग के लिए ITR -1 और ITR -4 फॉर्म जारी किया गया है…इसका फायदा उन टैक्सपेयर्स को मिलेगा जो ऑनलाइन टैक्स भरते हैं…ऐसे टैक्सपेयर्स जिन्हें आईटीआर -1 और आईटीआर – 4 के जरिए ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना है वो ऑनलाइन फॉर्म के जरिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं…आयकर विभाग ने व्यक्तियों, पेशेवरों और छोटे कारोबारियों के लिये वित्त वर्ष 2022-23 के आयकर रिटर्न एक और चार ऑनलाइन भरने की सुविधा शुरू कर दी है…-income_tax_time

अगर आपकी कुल कमाई 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आप टैक्स के दायरे में आते हैं और फिर आपको ITR फाइल करना होता है। कितनी इनकम होने पर कितना टैक्स आपको भरना होगा ये आपकी उम्र और इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन सी टैक्स रिजीम चुनी है…साल 2020 के बजट में केन्द्र सरकार ने नई टैक्स रिजीम पेश की थी और इसके तहत लागू टैक्स स्लैब रेट पहली टैक्स रिजीम से अलग है…हलांकि लोगों के पास ये विकल्प है कि वो पुरानी टैक्स रिजीम में टैक्स भरना चाहते हैं या नई रिजीम के तहत…आप जो भी टैक्स रिजीम चुनेंगें लागू टैक्स दरें उसी के अनुरूप होंगी…-income_tax_time

वित्त वर्ष 2022-23 के लिये जिन लोगों के खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं है उनके मामले में आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है…आईटीआर-1 वेतनभोगी और वरिष्ठ नागरिक समेत दूसरे व्यक्ति भी भरते हैं…वहीं आईटीआर-2 कंपनियां और पेशेवर भरते हैं…ये उन इकाइयों के लिये है जिन्होंने अनुमानित कराधान का विकल्प चुना है और जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है…-income_tax_time

ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के जरिए आईटीआर दाखिल करना आसान होता है…टैक्सपेयर्स के लिए अलग-अलग फॉर्म होते हैं। जैसे आईटीआर -1 उन टैक्सपेयर्स के लिए होता है, जिनकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये तक है । आईटीआर फॉर्म 4 इंडिविजुअल, हिंदू अविभाजित परिवार और फर्म के लिए है जिनकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम 50 लाख रुपये है…उनकी इनकम 44AD, 44DA और 44AE के तहत बिजनेस या किसी प्रोफेशन से होनी चाहिए…वहीं कृषि आय 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए…

इनकम टैक्‍स विभाग के मुताबिक आईटीआर-1 और 4 फॉर्म यानी सहज और सुगम फॉर्म को भरने के लिए एक्‍सेल यूटिलिटीज की सुविधा आधिकारिक पोर्टल incometax.gov.in पर अपलोड कर दी गई है…टैक्‍सपेयर्स पोर्टल पर चल रहे लाइव टिकर पर क्लिक कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं…इस सॉफ्टवेयर के जरिये टैक्सपेयर्स अपनी टैक्‍स देनदारी का आसानी से मूल्‍यांकन कर सकेंगे और बिना किसी एक्‍सपर्ट की मदद के ही अपना आईटीआर फॉर्म भी भर सकेंगे…

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