राजस्थान का यह शहर अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित, यहां दिन और रात में अलग-अलग होगी मॉक ड्रिल, सायरन बजते ही करना होगा ऐसा | Mock Drill and blackout in Kota Rajasthan

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जिला कलक्टर डॉ रविन्द्र गोस्वामी, शहर पुलिस अधीक्षक डॉ अमृता दुहन व ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर बिफि्रंग की। उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल दिन और रात में अलग-अलग होगा। उन्होंने लोगों को मॉक ड्रिल के संबंध में दिए गए निर्देशों की पालना करने की अपील की है। जिले में 15 मिनट का ब्लैकआउट अभ्यास प्रस्तावित है। इस दौरान नागरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिले भर में ब्लैकआउट का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षक की अपील

जिला कलक्टर गोस्वामी और पुलिस अधीक्षक डॉ दुहन ने नागरिकों से अपील है कि इस महत्वपूर्ण अभ्यास में पूर्ण सहयोग दें। आमजन से निवेदन है कि वे ज्यादा चिंतित न हों। यह एक जागरूकता कार्यक्रम है। यह न केवल हमारी तैयारी को दर्शाएगा बल्कि आपदा की स्थिति में जीवन रक्षा के लिए आवश्यक अभ्यास है। आपका अनुशासन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अफवाहों से बचें, प्रशासनिक दिशा-निर्देशों का पालन करें और जागरूक नागरिक की भूमिका निभाएं। जिला कलक्टर व एसपी ने बताया कि दिन में सायरन बजते ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाना है। रात में ब्लैक आउट के दौरान सभी प्रतिष्ठानों, घरों और रोड लाइटें भी बंद रहेगी। इस दौरान लोग घरों में ही रहे।

ब्लैकआउट क्या होता है?

ब्लैकआउट एक सुरक्षा अभ्यास है, जिसमें किसी आपदा, विशेषकर हवाई हमले या युद्ध की आशंका के समय सभी प्रकार की रोशनी को बंद कर दिया जाता है, ताकि दुश्मन किसी रिहायशी या रणनीतिक स्थान की पहचान न कर सके।

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ब्लैकआउट की अवधि में पालन किए जाने वाले निर्देश

  • रात को अलार्म बजने पर अपने घर, प्रतिष्ठान और संस्थानों की सभी लाइटें बंद करें। शहर में 11 जगह अलार्म सायरन लगाए गए हैं।
  • केवल सरकारी व निजी अस्पताल और आवश्यक आपातकालीन सेवाओं को इस ब्लैकआउट से छूट दी गई है।
  • खिड़कियां व दरवाज़े बंद रखें, पर्दे या काले कपड़े लगाकर किसी भी प्रकार की रोशनी बाहर न जाने दें।
  • जनरेटर, सोलर लाइट या अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत भी बंद रखें।
  • सायरन बजने के संकेत पर तैयार रहें
  • फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहन अपने सायरन के माध्यम से संकेत देंगे।
  • रेलवे स्टेशन, मॉल, बाजार एवं सार्वजनिक स्थल भी 15 मिनट के लिए अंधेरे में रहेंगे।
  • वाहन चालक 15 मिनट के लिए वाहन रोकें, हेडलाइट बंद रखें।



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