Environmental Clearance and Supreme Court: Reprimand to the Central Government | AIRR News

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पर्यावरणीय मंजूरी के बिना धरती की खुदाई: Supreme Court ने लगाई केंद्र को फटकार, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जल्दबाजी में जारी अधिसूचना को आंशिक रूप से रद्द किया। -Supreme Court vs Central Government

क्या आप जानते हैं कि आपके आस-पास की सड़कें और पाइपलाइनें कैसे बनती हैं? क्या इन परियोजनाओं के लिए धरती की खुदाई से पहले पर्यावरणीय मंजूरी लेना जरूरी है? और क्या होता है जब सरकार इस प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देती है? आइए इस विशेष वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं AIRR न्यूज़। -Supreme Court vs Central Government

Supreme Court ने हाल ही में केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए चार साल पुरानी एक सरकारी अधिसूचना को आंशिक रूप से रद्द कर दिया है। इस अधिसूचना ने सड़कों और पाइपलाइनों जैसी रेखीय परियोजनाओं के लिए बिना पर्यावरणीय मंजूरी के धरती की खुदाई की अनुमति दी थी। न्यायालय ने इसे कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान “जल्दबाजी में” पेश किया गया बताया।-Supreme Court vs Central Government

इस अधिसूचना को जारी करते समय सरकार ने पूर्व सूचना के प्रकाशन के माध्यम से इसके लिए आपत्तियों या राय को आमंत्रित नहीं किया था, जिसे न्यायालय ने नोट किया। सरकार का कहना था कि इस आवश्यकता को इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि छूट की सूची वाली अधिसूचना सार्वजनिक हित में जारी की गई थी।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि केंद्र यह बताने में विफल रहा कि अधिसूचना सार्वजनिक हित में क्यों जारी की गई थी, जिसके कारण उसने अपने प्रस्ताव के लिए जनता की राय नहीं मांगी।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और संजय करोल की एक पीठ ने महसूस किया कि सरकार ने “अनावश्यक जल्दबाजी” दिखाई, जिसे न्यायाधीशों ने समझने में विफल रहे कि क्यों, “राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन” के दौरान अधिसूचना की गयी।

“उस समय, सड़कों, पाइपलाइनों आदि जैसी रेखीय परियोजनाओं का काम एकदम से रुक गया था। इसलिए, पर्यावरणीय मंजूरी अधिसूचनाओं को संशोधित करने की कोई जल्दबाजी नहीं थी,” पीठ ने 21 मार्च को अपने आदेश में टिप्पणी की।

सरकार द्वारा अपने कदम के लिए सुझाव और आपत्तियों को आमंत्रित करने के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी करने की आवश्यकता को छोड़ना भी नागरिकों के अनुच्छेद 21 यानि स्वतंत्रता का अधिकार के अधिकारों का उल्लंघन करता है।

संविधान के इस प्रावधान के तहत प्रदूषण-मुक्त पर्यावरण में जीने का अधिकार गारंटी दी गई है और बदले में नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वे पर्यावरण की रक्षा और सुधार करें, न्यायालय ने आगे कहा। इसलिए, नागरिकों को एक प्रस्तावित अधिसूचना के लिए आपत्तियां उठाने की अनुमति देकर उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है।

शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणियां तब कीं जब उसने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के दिसंबर 2020 के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील को खारिज कर दिया।

यह अधिसूचना पर्यावरण और वन मंत्रालय (MoEF) की मूल पर्यावरणीय मंजूरी (EC) अधिसूचना को संशोधित करती है, जो सितंबर 2006 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (EPA) के तहत जारी की गई थी। मूल अधिसूचना में कहा गया था कि किसी नई परियोजना या गतिविधि के लिए निर्माण कार्य शुरू करने से पहले MoEF से पूर्व अनुमोदन लेना होगा, जो एक अनुसूचित वन क्षेत्र में प्रस्तावित है।

आपको बता दे कि जनवरी 2016 में, एक MoEF अधिसूचना ने विशिष्ट श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए EC प्राप्त करने से छूट प्रदान की जिसमे  बांधों, जलाशयों, बांधों, बैराजों, नदियों और नहरों की खुदाई और उनकी रखरखाव, उपयोग और आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से उनकी सफाई शामिल है।

अधिसूचना को मार्च 2020 में संशोधित किया गया जब एक नई अधिसूचना ने 13 गतिविधियों को निर्धारित किया जिनके लिए पूर्व EC की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें 2016 की अधिसूचना में पेश की गई बांधों और जलाशयों की खुदाई और सफाई की गतिविधि शामिल थी।

इन गतिविधियों में से दो को Supreme Court में चुनौती दी गई थी। ये थे सड़कों, पाइपलाइनों आदि जैसी रेखीय परियोजनाओं के लिए साधारण मिट्टी का निष्कर्षण या स्रोत या उधार लेना, और बांधों और जलाशयों की खुदाई और सफाई।

इस तरह इस निर्णय ने न केवल केंद्र सरकार के लिए एक चुनौती पेश की है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया को नजरअंदाज करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह निर्णय पर्यावरणीय संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है और नागरिकों की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताता है।

अगली वीडियो में हम इस निर्णय के वैश्विक प्रतिक्रियाओं और इसके राजनीतिक परिणामों पर चर्चा करेंगे। क्या इस निर्णय से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बदलाव आएगा? क्या इससे पर्यावरणीय संरक्षण के खिलाफ नई रणनीतियां बनेंगी? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए बने रहिए हमारे साथ।

नमस्कार आप देख रहे थे AIRR न्यूज़। 

Extra : 

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