“Sippy Sidhu Murder Case: Murder Charges Framed Against Kalyani Singh, AIRR News”

HomeBlog“Sippy Sidhu Murder Case: Murder Charges Framed Against Kalyani Singh, AIRR News”

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

2015 के Sippy Sidhu Murder Case में मुख्य आरोपी कल्याणी सिंह पर शनिवार को चंडीगढ़ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने हत्या का आरोप तय किया। आज की खास वीडियो इसी चर्चित हत्याकांड से जुडी हुई है जिसमे हम आज इसी से जुड़े घटनाकर्म पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार आप देख रहे हैं AIRR न्यूज़।

भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) और 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना या अपराधी की रक्षा के लिए झूठी सूचना देना) के तहत उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।

एक राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज, सुखमनप्रीत सिंह, जिन्हें सिप्पी सिद्धू के नाम से भी जाना जाता था, की 20 सितंबर, 2015 को सेक्टर 27 के एक पार्क में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिप्पी सिद्धू के परिवार ने कल्याणी पर आरोप लगाया था कि उसने उसे इसलिए मार डाला क्योंकि उसने उसके शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।

आपको बता दे की कल्याणी, न्यायमूर्ति सबीना की बेटी है, जो उस समय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थीं और अप्रैल, 2023 में सेवानिवृत्त होने से पहले हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनीं।

उच्च-प्रोफ़ाइल मामले की शुरुआत में चंडीगढ़ पुलिस द्वारा जांच की गई थी, लेकिन 2016 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को हस्तांतरित कर दिया गया था। कल्याणी को सीबीआई ने जून 2022 में गिरफ्तार किया था और सितंबर 2022 में अदालत में उसे मुख्य आरोपी बनाते हुए एक आरोप पत्र दायर किया गया था।

आरोपों को तय करने में देरी हुई क्योंकि कल्याणी, जो सितंबर 2022 से जमानत पर बाहर है, एक के बाद एक आवेदन दाखिल करती रही।

शनिवार को भी, आरोप तय करने पर सुनवाई के लिए मामला तय किया गया था जब कल्याणी ने फिर से दस्तावेज मांगने वाला एक आवेदन ले जाने की कोशिश की। इस बार, सीबीआई के लिए सरकारी वकील नरेंद्र सिंह ने उसकी याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य केवल कार्यवाही में देरी करना है।

वही कल्याणी का बचाव करने वाले वकील ने आरोप लगाया कि सीबीआई पूरे मामले में “राजनीतिक दबाव” में काम कर रही है। उन्होंने सीबीआई द्वारा जांच के दौरान “लचरपन” का भी आरोप लगाया।

हालांकि, विशेष CBI न्यायाधीश जगदीप सिंह ने कल्याणी की याचिका को खारिज कर दिया और मामले में आरोप तैयार किए। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 4 जुलाई, 2024 की तारीख तय की है।

इस बीच, कल्याणी के वकीलों ने कहा है कि वे आरोपों को चुनौती देने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।

हालाँकि कल्याणी सिंह पर आरोप तय होना एक महत्वपूर्ण विकास है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि यह याद रखें कि वह अभी भी निर्दोष साबित होने तक निर्दोष हैं। इस मामले की सुनवाई पूरी होने तक सबूतों और तर्कों का उपयोग करके आरोपों की जांच करना अदालत की जिम्मेदारी होगी।

हालाँकि, इस मामले में सीबीआई जांच और कल्याणी पर लगाए गए आरोपों पर कुछ सवाल उठाए गए हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि सीबीआई जांच पूर्वाग्रही और राजनीति से प्रेरित है। दूसरों का तर्क है कि आरोप कमजोर हैं और कल्याणी को झूठा फंसाया जा रहा है।

अदालती प्रक्रिया के पूरा होने तक कल्याणी सिंह की बेगुनाही या अपराधबोध पर कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। हालांकि, यह मामला न्यायपालिका की भूमिका और उच्च-प्रोफ़ाइल मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है।

तो इस तरह हमने जाना की कल्याणी सिंह, 2015 के Sippy Sidhu Murder Case की मुख्य आरोपी, पर शनिवार को चंडीगढ़ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने हत्या का आरोप तय किया। आरोप तय होने में देरी के बाद यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। मामले की सुनवाई 4 जुलाई, 2024 को होने वाली है।

नमस्कार आप देख रहे थे AIRR न्यूज़।

Extra : #सिप्पी सिद्धू#हत्याकांड# कल्याणी सिंह#आरोप#सीबीआई#अदालत3AIRR न्यूज़3Sippy Sidhu# Murder Case#Kalyani Singh#Charges#CBI#Court#AIRR News

RATE NOW
wpChatIcon