30 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में अबॉर्शन की इजाजत, नाबालिग रेप विक्टिम की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश 

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30 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में अबॉर्शन की इजाजत-permission for abortion in 30 weeks

नाबालिग रेप विक्टिम की अर्जी पर sc का आदेश

यह असाधारण मामला है- CJI

SC ने 19 अप्रैल को इस मामले में अर्जेंट सुनवाई की थी

सुप्रीम कोर्ट ने 14  साल की रेप विक्टिम को करीब 30 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में अबॉर्शन कराने की इजाजत दे दी है… सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को मुंबई के लोकमान्य तिलक अस्पताल को तत्काल अबॉर्शन के लिए इंतजाम करने का आदेश दिया है.. सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को इस मामले में अर्जेंट सुनवाई की थी, जिसमें कोर्ट ने लड़की का मेडिकल कराने का आदेश दिया था.. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने आदेश सुनाते हुए कहा- हम अबॉर्शन की इजाजत इसलिए दे रहे हैं, क्योंकि यह असाधारण मामला है। हर घंटा विक्टिम के लिए अहम है.. -permission for abortion in 30 weeks

बेंच ने कहा- मेडिकल रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि प्रेग्नेंसी जारी रखने से विक्टिम की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ेगा। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अबॉर्शन कराने में थोड़ा रिस्क तो है, लेकिन प्रेग्नेंसी जारी रखने में और भी बड़ा रिस्क है.. दरअसल, नाबालिग की मां ने पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 4 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग को अबॉर्शन की इजाजत नहीं दी। इसके बाद लड़की की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए नाबालिग का मेडिकल चेकअप कराने का आदेश दिया था.. -permission for abortion in 30 weeks

इस मामले में IPC की धारा 376 और POCSO एक्ट में केस दर्ज है। CJI चंद्रचूड़ की बेंच ने पिछली सुनवाई में कहा था कि यौन उत्पीड़न को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिस मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा किया, वह नाबालिग पीड़ित की शारीरिक और मानसिक कंडीशन का आकलन करने में विफल रही है..बेंच ने पिछली सुनवाई में निर्देश दिया था कि महाराष्ट्र सरकार याचिकाकर्ता और उसकी नाबालिग बेटी को सेफ्टी के साथ अस्पताल ले जाना तय करे। जांच के लिए गठित मेडिकल बोर्ड इस बात पर भी राय दे कि क्या नाबालिग के जीवन को खतरे में डाले बिना अबॉर्शन किया जा सकता है।

यही मेडिकल रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश की गई, जिसके आधार पर फैसला सुनाया गया… मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट के तहत, किसी भी शादीशुदा महिला, रेप विक्टिम, दिव्यांग महिला और नाबालिग लड़की को 24 हफ्ते तक की प्रेग्नेंसी अबॉर्ट करने की इजाजत दी जाती है. 24 हफ्ते से ज्यादा प्रेग्नेंसी होने पर मेडिकल बोर्ड की सलाह पर कोर्ट से अबॉर्शन की इजाजत लेनी पड़ती है। MTP एक्ट में बदलाव साल 2020 में किया गया था…  उससे पहले 1971 में बना कानून लागू होता था..

पिछले साल 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने 26 हफ्ते 5 दिन की प्रेग्नेंट विवाहित महिला की अबॉर्शन की अपील खारिज कर दी थी.. CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बी वी नागरत्ना की बेंच ने तर्क दिया था कि प्रेग्नेंसी टर्मिनेशन की 24 हफ्तों की समय सीमा खत्म हो चुकी है। ऐसे में महिला को अबॉर्शन की इजाजत नहीं दे सकते.. मामले की सुनवाई के दौरान महिला के वकील कॉलिन गोन्जाल्विस ने तर्क दिया था कि यह एक्सीडेंटल और अनप्लान्ड प्रेग्नेंसी थी।

महिला को नहीं लगता है कि वह अगले तीन महीने तक इस प्रेग्नेंसी को जारी रख सकती है। ये उसके अधिकारों का हनन है. इस पर बेंच ने कहा- महिला 26 हफ्ते और 5 दिन की प्रेग्नेंट है। AIIMS की रिपोर्ट के मुताबिक, कोख में पल रहा भ्रूण पूरी तरह स्वस्थ है। मां को भी कोई खतरा नहीं है। AIIMS महिला की डिलीवरी करे और सरकार इसका खर्च उठाए। बच्चे के जन्म के बाद मां-बाप फैसला करें कि वो उसे पालना चाहते हैं या अडॉप्शन के लिए देंगे। इसमें सरकार उनकी मदद करेगी..

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