देश में लागू हुआ नया टेलिकॉम कानून, जानिए क्या है आपके फायदे की बात

0
103
New Telecom Act update

देश में नया ‘telecommunication act 2023’ लागू-New Telecom Act update

भारत में कोई भी 9 से ज्यादा सिम नहीं ले सकेगा

ज्यादा सिम खरीदने पर लगेगा जुर्माना

गलत तरीके से सिम लेने 3 साल की जेल

50 लाख तक का लगेगा जुर्माना

देश में 26 जून से नया ‘telecommunication act 2023′ लागू हो गया है.. अब भारत का कोई भी नागरिक जिंदगी भर 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा.. अगर इससे ज्यादा सिम खरीदता है तो जुर्माना लगेगा..  और क्या कुछ खास है इस कानून में आपको विस्तार से बताएंगे.. नमस्कार आप देख रहे हैं AIRR NEWS… आपको बता दें कि अगर गलत तरीकों के सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक का जुर्माना लगेगा.. -New Telecom Act update
नया कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलिकॉम सर्विस या नेटवर्क और मैनेजमेंट को टेक ओवर करने या उसे सस्पेंड करने की अनुमति देता है.. युद्ध जैसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर सरकार टेलिकॉम नेटवर्क पर मैसेजेज को इंटरसेप्ट कर सकेंगी..
नए नियम के तहत भारत का कोई भी व्यक्ति पूरी जिंदगी में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले पाएगा..  वहीं, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे.. इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार 50,000 रुपए और इसके बाद हर बार 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है..  वहीं इस एक्ट के तहत एक और सहूलियत  भी दी गई है.. जिसके तहत प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले ग्राहक की सहमति लेनी होगी..
नए कानून के तहत कंज्यूमर्स को गुड्स, सर्विसेज के लिए विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले उनकी सहमति लेनी होगी.. इसमें ये भी बताया गया है कि टेलिकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनी को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा, जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सके.. वहीं नए एक्ट के तहत 62 सेक्शन होंगे..
फिलहाल अभी केवल 39 ही लागू है..telecommunication act 2023 पिछले साल 20 दिसंबर को लोकसभा और 21 दिसंबर को राज्यसभा में पास हुआ था.. उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह कानून में बदल गया था. इस कानून में टोटल 62 सेक्शन हैं अभी इसमें से केवल 39 सेक्शन ही लागू हो रहे हैं.. आपको बता दें कि  138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को ये कानून बदल देगा. यह कानून 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा जो टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है.. इसके अलावा द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 की भी ये बिल जगह लेगा.. ये TRAI एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा…
वहीं इस कानून के तहत इलॉन मस्क की स्टारलिंक जैसी कंपनियों को फायदा होगा…बिल में टेलिकॉम स्पेक्ट्रम के एडमिनिस्ट्रेटिव एलॉकेशन का प्रावधान है, जिससे सर्विसेज की शुरुआत में तेजी आएगी। नए बिल से अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी विदेशी कंपनियों को फायदा होगा। वहीं, जियो को इससे नुकसान हो सकता है…राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को देखते हुए टेलीकॉम कंपनियों को अपने इक्विपमेंट केवल सरकार द्वारा आइडेंटिफाइड ट्रस्टेड सोर्स से ही लेने होंगे..
प्रमोशनल मैसेज भेजने के लिए यूजर्स की पूर्व सहमति जरूरी होगी.. इसी के साथ बिना इजाजत टेलीकॉम नेटवर्क का डाटा एक्सेस करना, कॉल टैप करना या रेकॉर्ड करना अपराध माना जाएगा..इसके लिए भी 3 साल की कड़ी सजा और 2 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है.. अब नए टेलिकॉम एक्ट से सुरक्षा के साथ-साथ कड़े प्रावधान भी हैं जिससे काफी सहूलियत होगी.. ऐसी ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए AIRR NEWS के साथ..

TAGS

#what is draft telecom bill, #telecom bill 2023, #telecom, #telecom news, #new telecom bill, #telecom industry, #telecom draft bill 2023, #telecom bill 2023 in hindi, #dot new telecom rules 2023, #data protection bill 2023#telecom #internet #telecommunications #fibraoptica #tecnologia #wifi #technology #o #telecomunica #network #g #provedor #fibra #ftth #voip #cat #es #provedoresdeinternet #provedordeinternet #business #isp #bandalarga #telecomunicaciones #wireless #provedores #velocidade #networking #tech #data #cisco#airr news

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER.

Never miss out on the latest news.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

RATE NOW

LEAVE A REPLY

We cannot recognize your api key. Please make sure to specify it in your website's header.

    null
     
    Please enter your comment!
    Please enter your name here