National Consumer Rights Day: कल यानी 24 दिसंबर को देशभर में नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे यानि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है. उपभोक्ताओं को खरीदारी करते वक्त और उसके बाद अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए. ताकि उनके साथ ठगी ना हो सके. सरकार भी उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करती रहती है और इसके लिए तमाम प्रयास करती है. राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के दिन से पहले चलिए आपको बताते हैं रिफंड से लेकर मुआवजे तक कंज्यूमर फोरम की ओर से बतौर ग्राहक उपभोक्ताओं के पांच बड़े अधिकार.
उपभोक्ता का सुरक्षा का अधिकार (Right to Safety)
भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत ग्राहकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं. वह जिनका कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ग्राहकों को इस तरह के उत्पाद और सेवाओं से खुद को सुरक्षित रखने का अधिकार है. जिनसे उनकी जिंदगी या उनकी प्रॉपर्टी को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंच सकता है. इन चीजों में खाद्य सामग्री, दवाइयां और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज शामिल होते हैं. अगर आपको इन चीजों से कुछ खतरा होता है. तो आप इस बारे में शिकायत कर सकते हैं.
सूचना का अधिकार (Right to Information)
इसके अलावा ग्राहकों को वस्तुओं के बारे में और सेवाओं के बारे में जानने का अधिकार होता है. वह कौन सी चीज ले रहा है. उसकी प्राइस, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट और उसके इस्तेमाल करने के तरीके को जानने का अधिकार ग्राहक के पास होता है. दुकानदार अगर कोई गलत जानकारी देता है. तो ऐसे में उसकी शिकायत की जा सकती है.
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पसंद का अधिकार (Right to Choose)
कोई भी ग्राहक किसी भी दुकान में किसी भी मॉल में किसी भी खरीदारी की जगह जाकर अपनी मर्जी के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से कोई भी चीज खरीद सकता है. दुकानदार या सामान बेचने वाले की ओर से उसे किसी खास चीज को खरीदने के लिए प्रेशराइज नहीं किया जा सकता. उपभोक्ता का अधिकार है वह अपनी मर्जी से कोई भी चीज खरीदे.
सुनवाई का अधिकार (Right to be Heard)
ग्राहकों को किसी उत्पाद और सेवा से जुड़ी अपनी शिकायत दर्ज करवा कर उस पर सुनवाई करवाने का अधिकार है. ग्राहक अपना मामला उपभोक्ता फोरम और उपभोक्ता अदालत में पेश कर सकते हैं. बतौर ग्राहक आपकी समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी.
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मुआवजा और रिफंड का अधिकार (Right to Redressal)
अगर किसी ग्राहक को किसी उत्पाद या फिर सेवा में नुकसान हुआ है. तो ऐसे में न सिर्फ रिफंड बल्कि मुआवजा मिलने का भी अधिकार है. अगर कोई चीज खराब निकली है. तो उसे बदलने के लिए उसे ठीक करवाने के लिए पैसे वापस पाने का अधिकार होता है. अगर किसी सर्विस में कोई कमी है. तो इसके लिए भी मुआवजे का अधिकार होता है.
कहां करें शिकायत?
बता दें कोई भी अपनी शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल https://consumerhelpline.gov.in/public/ पर जाकर ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है. तो इसके अलावा ‘NCH’ मोबाइल ऐप पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
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