Mamata Banerjee को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, बंगाल में 24 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रद्द

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Mamata Banerjee को कलकत्ता HC से झटका-Mamata Banerjee Kolkata news

बंगाल में 24 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रद्द

8 साल की सैलरी लौटाने का आदेश

फैसले को ममता ने बताया गैरकानूनी

ममता ने सुप्रीम कोर्ट जाने की कही बात

कलकत्ता हाई कोर्ट से सीएम Mamata Banerjee को बड़ा झटका लगा है…कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को 2016 में हुई शिक्षक भर्ती रद्द कर दी। इसके अलावा अवैध नियुक्ति पर काम कर रहे शिक्षकों से 7-8 साल के दौरान मिली सैलरी भी वापस लेने के निर्देश दिए… जस्टिस देवांग्शु बसाक और जस्टिस शब्बर रशीदी की बेंच ने कहा- कैंसर पीड़ित सोमा दास की नौकरी सुरक्षित रहेगी। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे..हाईकोर्ट के आदेश को मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने गैरकानूनी बताया है..उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के साथ खड़े हैं, जिनकी नौकरी गई.. इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे..-Mamata Banerjee Kolkata news

पश्चिम बंगाल सरकार ने 2014 में WBSSC के जरिए सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती किया था। तब 24, 640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक लोगों ने भर्ती परीक्षा दी थी..इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए की घूस लेने तक की आरोप हैं। मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में कई शिकायतें मिली थीं। भर्ती में अनियमितताओं के मामले में CBI ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी करीबी मॉडल अर्पिता मुखर्जी और SSC के कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया था.. आपको बता दें कि मेरिट लिस्ट से बाहर वालों को नौकरी देने के आरोप लगे थे…

Mamata Banerjee की सरकार ने 2014 में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी.. इसकी प्रक्रिया 2016 में पूरी हुई थी… तब पार्थ चटर्जी राज्य के शिक्षा मंत्री थे.. याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि जिन उम्मीदवारों के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर स्थान मिला.. कुछ उम्मीदवारों का मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर भी नौकरी दी गई। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि कुछ ऐसे भी उम्मीदवारों को नौकरी दी गई, जिन्होंने TET परीक्षा भी पास नहीं की थी, जबकि राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए TET की परीक्षा पास होना अनिवार्य है… इसी तरह से राज्य में 2016 में SSC द्वारा ग्रुप डी की 13 हजार भर्ती के मामले में शिकायतें मिली थीं..

हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए CBI जांच के आदेश दिए थे.. इसके बाद ED ने शिक्षक भर्ती और कर्मचारियों की भर्ती के मामले में मनी ट्रेल की जांच शुरू की थी..  CBI ने इस मामले में 18 मई को पार्थ चटर्जी से पूछताछ भी की थी.. वहीं ED ने 23 जुलाई 2022 को पार्थ को शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कोलकाता के सरकारी आवास से गिरफ्तार किया था.. पार्थ पर आरोप है कि मंत्री रहते हुए उन्होंने नौकरी देने के बदले गलत तरीके से पैसे लिए..

पार्थ की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद Mamata Banerjee ने उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था…इस मामले में 16 फरवरी 2024 तक पार्थ चटर्जी के करीबियों के ठिकानों पर ED ने छापेमारी की थी…वहीं ED ने 22 जुलाई, 2022 को पार्थ चटर्जी के ठिकानों समेत 14 जगहों पर छापेमारी की थी. इस दौरान घोटाले में बंगाल की एक मॉडल अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी जानकारी भी सामने आई.. छापेमारी के दौरान अर्पिता मुखर्जी की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले थे.. इसके बाद ED ने अर्पिता के घर पर छापा मारा। अर्पिता के फ्लैट से करीब 21 करोड़ रुपए कैश, 60 लाख की विदेशी करेंसी, 20 फोन और अन्य दस्तावेज मिले..

24 जुलाई को ED ने अर्पिता और पार्थ को गिरफ्तार कर लिया..इसके बाद एक और छापेमारी में अर्पिता के घर से 27.9 करोड़ रुपए कैश मिला.. इसके अलावा 4.31 करोड़ रुपए का गोल्ड मिला। इसमें 1-1 किलो की 3 सोने की ईंटें, आधा-आधा किलो के 6 सोने के कंगन और अन्य ज्वेलरी शामिल हैं… वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद ममता की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं….

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