IVF-moosewala ki maa ki pregnancy ? पर केंद्र ने रिपोर्ट मांगी
IVF में उम्र की सीमा पर फंसा पेंच
चरण कौर ने 58 की उम्र में दिया है बच्चे को जन्म
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी
IVF के जरिए प्रेगनेंस की उम्र 21-50 साल के बीच
17 मार्च को बच्चे को जन्म दिया है
दिवंगत पंजाबी सिंगर Sidhu Moosewala की मां ने IVF तकनीक के जरिए 17 मार्च को बच्चे को जन्म दिया.. अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर पंजाब सरकार को लेटर लिख रिपोर्ट मांगी है.. लेटर में असिस्टेड रीप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट का हवाला दिया गया है.. इसमें बताया गया है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानि IVF तकनीक से बच्चा पैदा करने के लिए महिला की उम्र 21 से 50 साल के बीच होनी चाहिए, लेकिन सिद्धू की मां चरण कौर ने 58 की उम्र में इस तकनीक से प्रेग्नेंट होकर बच्चे को जन्म दिया है..-IVF-moosewala ki maa ki pregnancy ?
केंद्र ने इसी नियम के उल्लंघन पर जांच के बाद एक्शन के आदेश दिए हैं. Sidhu Moosewala के पिता बलकौर सिंह और मां चरण कौर ने अपने नवजात बच्चे का नाम शुभदीप रखा है.. मूसेवाला का असली नाम यही था.. मूसेवाला ने 2022 में मानसा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था.. इस दौरान मां चरण कौर ने कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर एफिडेविट भरा था.. तब चरण कौर ने अपनी उम्र 56 साल बताई थी..
इसके अनुसार उनकी उम्र अब तकरीबन 58 साल है और बलकौर सिंह की उम्र तकरीबन 60 साल है.. मूसेवाला की मई 2022 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या का आरोप लॉरेन्स गैंग पर है.. वहीं स्वास्थ्य विभाग के नोटिस पर बलकौर सिंह ने पंजाब सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं.. सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके बलकौर सिंह ने कहा कि प्रशासन बच्चे के लीगल डॉक्यूमेंट्स पेश करने को लेकर बार-बार परेशान कर रहा है.. CM मान उन्हें जेल भेजकर जांच करा सकते हैं..
वहीं पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने मूसेवाला के पिता के आरोपों का जवाब दिया है.. उन्होंने कहा- हमारी तरफ से Sidhu Moosewala के परिवार को तंग नहीं किया जा रहा है.. केंद्र सरकार ने जानकारी मांगी है.. हम वादा करते हैं कि हमारी तरफ से मूसेवाला परिवार को परेशान नहीं किया जाएगा.. वहीं इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन की चंडीगढ़ ब्रांच के फाउंडर डॉ. जीके बेदी के मुताबिक, भारत में IVF तकनीक से गर्भधारण करने से जुड़ा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) एक्ट साल 2021 में ही बना है..
इस एक्ट के मुताबिक देश में 50 साल से अधिक उम्र की कोई महिला इस तकनीक के जरिए गर्भ धारण नहीं कर सकती.. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ART एक्ट के साथ ही इसे सही तरह से लागू करवाने के लिए नेशनल लेवल की रेगुलेटरी बॉडी भी बना दी है.. उसके बाद सारे राज्यों में भी रेगुलेटरी बॉडी बन गई है. यही रेगुलेटरी बॉडी ART एक्ट से जुड़े सारे केस देखती है।
IVF तकनीक से गर्भधारण करवाने वाले सारे अस्पताल इन रेगुलेटरी बॉडी के प्रति जवाबदेह होते हैं.. किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर वह संबंधित अस्पताल को शोकॉज नोटिस देकर सवाल-जवाब कर सकती है.. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर एक्ट के मुताबिक कार्रवाई होती है.. अगर कोई महिला किसी दूसरे देश में IVF तकनीक से गर्भधारण करने के बाद भारत आ जाती है तो वह यहां सामान्य महिलाओं की तरह अपना ट्रीटमेंट करवा सकती है… अभी इस मामले में सियासत भी जमकर हो रही है.. आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी.. ऐसी है और खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए AIRR NEWS…