फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के साथ ही शुरू हो जाती है ITR फाइल करने की कवायद…लेकिन आसानी से समझ में ना आने के चलते हम एक CA की तलाश में रहते हैं जो हमारा ITR फाइल कर दे जिसके लिए हमें अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ती है…एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ITR भरने की आखिरी तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित है…आयकर विभाग की ओर से ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) फॉर्म भी जारी कर दिए गए हैं…आप घर बैठे खुद से कुछ ही मिनटों में ये जरूरी काम निपटा सकते हैं और इसे पूरा करने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की भी जरूरत नहीं होगी…इसके लिए विभाग की ओर से एक्सेल सुविधा भी शुरू की गई है…
ITR फाइल करने के लिए एक्सेल सेवा बेहद फायदेमंद, खुद 10 मिनट में ऐसे करें फाइल
अगर आप ऑफलाइन ITR भरना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए विभाग की ओर से शुरू की गई एक्सेल सेवा बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है…ये आपके इस जरूरी काम को आसान बनाने वाली सुविधा है…आयकर विभाग की वेबसाइट से इसे डाउनलोड किया जा सकता है और इसकी मदद से आप सटीक टैक्स कैलकुलेशन कर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं…
ये सुविधा कई मायने में करदाताओं को ITR फाइल करते समय पेश आने वाली परेशानियों से निजात दिलाने वाली साबित होगी…इसकी मदद से ना सिर्फ अपनी टैक्स देनदारी का सही आंकलन किया जा सकता है, बल्कि बिना किसी एक्सपर्ट के आप ITR फॉर्म बिना गलती के भर सकते हैं…ऑफलाइन ITR भरने के लिए टैक्सपेयर्स को संबंधित फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है…सबसे पहले आप
इनकम टैक्स की वेबसाइट से अपने मुताबिक फॉर्म को डाउनलोड करें
इसे Form-16 में दी गई डिटेल या FY2022-23 में हुई कुल आय के मुताबिक भरें
फॉर्म में आपको हुई कुल आय के अलावा कुल सेविंग्स और TDS की जानकारी भरनी होती है
सभी जानकारियां भरने के बाद इस फॉर्म को स्कैन करके इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपलोड करें
ITR भरने के लिए आप अपने हिसाब से चुने फॉर्म
ITR-1 (सहज) : 50 लाख रुपये तक की आय के लिए जरूरी.
ITR-4 (सुगम) : हिन्दू अविभाजित परिवारों (HUF) और फर्मों के लिए (आय 50 लाख रुपये तक)
ITR-2: रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से होने वाली आय के लिए
ITR-3: कारोबार से होने वाले लाभ के लिए
ITR-5, 6 : सीमित दायत्वि भागीदारी यानि LLP और बिजनेस के लिए
ITR-7 : ट्रस्ट के लिए
होता है…इस तरह से आप अपना विकल्प चुनकर आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं…जैसा हमने पहले ही बताया कि इस प्रक्रिया में जब आप सभी जानकारियां भरने के बाद इस फॉर्म को स्कैन करते हैं तो गलतियां होने की संभावना ना के बराबर होती है…अगर आपकी कुल कमाई 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आप टैक्स के दायरे में आते हैं और फिर आपको ITR फाइल करना होता है…साल 2020 के बजट में केन्द्र सरकार ने नई टैक्स रिजीम पेश की थी और इसके तहत लागू टैक्स स्लैब रेट पहली टैक्स रिजीम से अलग है…हलांकि लोगों के पास ये विकल्प है कि वो पुरानी टैक्स रिजीम में टैक्स भरना चाहते हैं या नई रिजीम के तहत…आप जो भी टैक्स रिजीम चुनेंगें लागू टैक्स दरें उसी के अनुरूप होंगी…