Deputy Chief Minister Position: Constitutional Controversy and Political Trends |

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भारतीय इतिहास में चले एक नए राजनितिक ट्रेंड्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। भारत में अभी 11 राज्यों में 21 उपमुख्यमंत्री हैं। ये Deputy Chief Minister कौन हैं? ये किस जाति, धर्म या राजनीतिक दल से जुड़े हैं? ये किस तरह के काम करते हैं? ये सवाल आपके मन में भी आए होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में उपमुख्यमंत्री पद का कोई भी प्रावधान नहीं है? हां, आपने सही सुना। भारतीय संविधान और संविधान के आर्टिकल 164 में सिर्फ मुख्यमंत्री की नियुक्ति का ही प्रावधान है। तो फिर ये उपमुख्यमंत्री कहां से आए? इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनका कानूनी अधिकार क्या है? इन सब पर एक जनहित याचिका दायर करके एक राजनीतिक दल ने सुप्रीम कोर्ट से इसका जवाब मांगा है।

नमस्कार, आप देख रहे  है AIRR न्यूज। 

यह याचिका पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी ने दाखिल की है। इसके वकील मोहन लाल शर्मा और राजीव तोमर ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका पेश की है। इसमें वे कहते हैं कि उपमुख्यमंत्री पद कोई संवैधानिक पद नहीं है। यह पद राजनीतिक फायदे के लिए राज्यों में जाति और धर्म के आधार पर बनाया गया है। इससे जनता को कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि इससे जनता में भ्रम और असमानता पैदा होती है। इसलिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की है कि उपमुख्यमंत्री पद को असंवैधानिक घोषित किया जाए और इनकी नियुक्ति को रद्द किया जाए।

इस याचिका में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14, 15 (1), 16 (1) और (2) का हवाला देते हुए कहा है कि उपमुख्यमंत्री पद की नियुक्ति से इन अनुच्छेदों का उल्लंघन होता है। इन अनुच्छेदों में राज्य को किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और संरक्षण देने का आदेश दिया गया है। लेकिन उपमुख्यमंत्री पद की नियुक्ति से इसका उल्लंघन होता है। इसलिए, उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह राज्यों के राज्यपालों के माध्यम से इन असंवैधानिक नियुक्तियों के खिलाफ कदम उठाए।

इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसकी सुनवाई 12 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी। इस याचिका का जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है।

इस मामले के विशेषज्ञों का कहना है कि उपमुख्यमंत्री पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। यह पद राज्य सरकारों की मर्जी से बनाया जाता है। इस पद का कोई विशेष अधिकार या जिम्मेदारी नहीं होती है। यह पद मुख्यमंत्री के विश्वास का होता है। उपमुख्यमंत्री कोई भी फैसला नहीं ले सकता है, वह सिर्फ मुख्यमंत्री की मदद करता है। इस पद को बनाने का उद्देश्य राजनीतिक सामंजस्य बनाना होता है। जब किसी राज्य में कोई राजनीतिक दल अकेले में बहुमत नहीं पा पाता है, तो वह अपने साथीयों को उपमुख्यमंत्री पद देकर संतुष्ट करता है। इससे वह अपनी सरकार को बचाने की कोशिश करता है। इस पद को बनाने का दूसरा कारण जाति और धर्म की राजनीति होती है। कई राज्यों में जाति और धर्म के आधार पर वोट मिलते हैं। इसलिए, राजनीतिक दलों को अपने वोट बैंक को खुश रखने के लिए उनके प्रतिनिधियों को उपमुख्यमंत्री पद देना पड़ता है। इससे वे अपने आप को जनता के साथ जुड़ा हुआ दिखाते हैं।

राजनीतिज्ञों का कहना है कि उपमुख्यमंत्री पद का कोई लाभ नहीं है। यह पद सिर्फ राजनीतिक दबाव और समझौतों का परिणाम है। यह पद जनता को कोई फायदा नहीं पहुंचाता है, बल्कि इससे जनता का पैसा बर्बाद होता है। उपमुख्यमंत्री को भी मुख्यमंत्री की तरह वेतन, बंगला, कार, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। इससे राज्य का खजाना खाली होता है। इस पद को खत्म करना चाहिए, क्योंकि यह पद संविधान का अपमान है। यह पद संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचाता है। यह पद जनता की इच्छा का उल्लंघन करता है। जनता ने तो सिर्फ मुख्यमंत्री को चुना है, उपमुख्यमंत्री को नहीं। इसलिए, उपमुख्यमंत्री पद को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इस याचिका को स्वीकार करना चाहिए।

जनता का कहना है कि उपमुख्यमंत्री पद का कोई मतलब नहीं है। यह पद तो सिर्फ नाम का है। उपमुख्यमंत्री कोई काम नहीं करता है, सिर्फ मुख्यमंत्री का हाथ बांधता है। उपमुख्यमंत्री कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, सिर्फ अपना फायदा देखता है। उपमुख्यमंत्री कोई विकास नहीं करता है, सिर्फ विवाद पैदा करता है

इस तरह, हमने आपको बताया कि उपमुख्यमंत्री पद के बारे में विभिन्न दृष्टिकोण से क्या सोचा जाता है। यह एक गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसका संविधान और जनता के साथ सीधा संबंध है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद अहम् है। 

क्या सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को मान्य करेगा? क्या उपमुख्यमंत्री पद को खत्म किया जाएगा? क्या इससे राजनीति में कोई बदलाव आएगा? इन सब का जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। हम आपको इस विषय पर अपडेट करते रहेंगे।

तो, यह था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि उपमुख्यमंत्री पद क्या है, क्यों है और कैसे है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा।

अगर आपके पास इस वीडियो से जुड़ी कोई भी टिप्पणी, सुझाव या सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे।

नमस्कार, आप देख रहे थे AIRR न्यूज।

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