Government Recruitment परीक्षाओं में धांधली और अनियमितताओं के चलते करोडो युवाओ का भविष्य बर्बाद होता है, जिसकी रोकथाम के लिए तमाम सामाजिक संघठनो और कार्यकर्ताओ ने अनेको बार आंदोलन किये है। लेकिन अब उनकी इस परेशानी और मांगो को मानते हुए सरकार ने कदम उठाये है। सरकार ने हाल ही में एक बिल पास किया है जिसका उद्देश्य यही है। आइए, हम आपको लेकर चलते हैं इस ऐतिहासिक बिल की यात्रा पर, जिसने लोकसभा में बहुमत प्राप्त किया है। जिसका उद्देश्य है, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में धांधली और अनियमितताओं को रोकना। नमस्कार आप देख रहे है AIRR न्यूज़।
लोकसभा में मंगलवार को पारित हुए इस बिल का नाम है, लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों का निवारण बिल, 2024। इस बिल को मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेश किया था, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल का उद्देश्य है, योग्य छात्रों और उम्मीदवारों के हितों की रक्षा करना।
इस बिल के तहत, जो भी व्यक्ति या संगठन, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं या धांधली का हिस्सा बनता है, उसे कड़ी सजा और जुर्माना हो सकता है। इस बिल के अंतर्गत, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं शामिल हैं।
इस बिल के अनुसार, जो भी व्यक्ति या संगठन, परीक्षा के प्रश्न पत्र या उत्तर पत्र को सार्वजानिक करता है, या किसी भी तरह से परीक्षार्थी को अनाधिकृत या कंप्यूटर नेटवर्क या संसाधन को बिगाड़ता है, तो उसे 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा, जो भी व्यक्ति या संगठन, धांधली के लिए जिम्मेदार है, उसे 5 से 10 साल तक की सजा और कम से कम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना हो सकता है।
इस बिल के तहत, एक राष्ट्रीय तकनीकी समिति बनाई जाएगी, जो परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देगी। इस समिति में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि, आयोजक एजेंसियों के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित पक्ष शामिल होंगे। इस समिति का कार्यकाल तीन साल होगा।
इस बिल का उद्देश्य है, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ाना। इससे लाखों युवाओं को उनकी योग्यता और प्रतिभा के अनुसार नौकरी मिलने का मौका मिलेगा। इससे भ्रष्टाचार, अन्याय और अवैध लाभ का रास्ता रोका जाएगा।
यह बिल लोकसभा में बहुमत से पारित हुआ है, लेकिन इसे राज्यसभा और राष्ट्रपति की मंजूरी भी चाहिए। इस बिल को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को नियम और शर्तें बनानी होंगी।
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