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मधेपुरा एडीएम पर लगा मारपीट का आरोप – फोटो : सोशल मीडिया।
विस्तार
मधेपुरा के बीपी मंडल इंडोर स्टेडियम में खिलाड़ियों के साथ मारपीट एवं गाली-गलौज करने के मामले में एडीएम (विभागीय जांच) शिशिर कुमार मिश्रा पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने डीएम के जांच रिपोर्ट के आधार पर एडीएम को निलंबित कर दिया है। साथ ही निलंबन अवधि में शिशिर कुमार मिश्रा का मुख्यालय भागलपुर आयुक्त कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस संबंध में राज्यपाल के आदेश से सरकार के अवर सचिव उमेश प्रसाद ने अधिसूचना जारी कर दी है। 30 नवंबर 2024 को बीपी मंडल इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन खेलने के क्रम में स्थानीय खिलाड़ियों के साथ बैडमिंटन रैकेट फेंककर मारने एवं गाली-गलौज करने की घटना वायरल वीडियो के माध्यम से प्रकाश में आने के उपरांत मामले की जांच मधेपुरा डीएम तरनजोत सिंह द्वारा की कराई गई।
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खिलाड़ी का महंगा रैकेट तोड़ा
डीएम द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि शिशिर कुमार मिश्र द्वारा खिलाड़ी का पीछा करते हुए बैडमिंटन फेंक कर मारा गया है। साथ ही जब एडीएम शिशिर कुमार मिश्रा खिलाड़ी का बाहरी परिसर तक पीछा करने के बाद इंडोर स्टेडियम में वापस आए तो उपस्थित खिलाड़ी राजकुमार से उलझ गए और उनका महंगा बैडमिंटन रैकेट भी तोड़ दिया गया। बयान में यह भी वर्णित है कि पिटाई के कारण खिलाड़ी राजकुमार के माथे एवं गले पर चोट आई है, जिसके इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया। पत्र के अनुसार शिशिर कुमार मिश्र द्वारा प्रदर्शित किया गया उक्त व्यवहार एवं आचरण किसी भी सरकारी सेवक से अपेक्षित नहीं है तथा यह कृत्य उनके पदीय गरिमा के विपरीत है।
निलंब में दिया जाएगा निर्वाह
उनका यह कृत्य एवं आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधानों के भी प्रतिकूल है। अतएव शिशिर कुमार मिश्र को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में शिशिर कुमार मिश्र को जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन अवधि में शिशिर कुमार मिश्र का मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर निर्धारित किया जाता है।