Atul Subhash Suicide Case: पूरे देश में इस वक्त बेंगलुरू के इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या को लेकर काफी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही हैं. उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष बेंगलुरु की एक कंपनी में बतौर आईटी इंजीनियर कार्यरत थे. अपनी पत्नी और अपने ससुराल वालों की मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना से तंग आकर. अतुल सुभाष ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली. सुसाइड करने से पहले अतुल सुभाष डेढ़ घंटे का वीडियो और 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़कर गए.
जिसमें उन्होंने अपने साथ हुई हर ज्यादती का जिक्र किया. बता दें अतुल सुभाष का उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया से तलाक का मामला चल रहा था. और इसी मामले को लेकर अतुल सुभाष से उनके ससुराल वाले उनकी पत्नी के साथ मिलकर परेशान करते थे. अतुल सुभाष की सुसाइड के बाद अब लोगों के मन में सवाल यह आ रहा है क्या अतुल सुभाष के पिता से उनकी वाइफ निकिता सिंघानिया गुजारा भत्ता ले सकती हैं. क्या हैं इसके लिए नियम.
क्या अतुल की पत्नी उनके पिता से मांग सकती हैं गुजारा भत्ता?
अतुल सुभाष का उनकी वाइफ से तलाक का केस चल रहा था. जिसमें 3 करोड़ रुपये की अतुल सुभाष से मांग की गई थी. वह हर महीने अपनी पत्नी निकिता को गुजारा भत्ता भी दे रहे थे. और सुसाइड करने से पहले अपने डेढ़ घंटे के वीडियो में अतुल सुभाष ने इस बात का जिक्र भी किया कि उनके सुसाइड की एक सबसे बड़ी वजह यही है कि वह अपनी पत्नी को गुजारा भत्ते के तौर पर पैसे दे रहे हैं. अब जब अतुल सुभाष ने सुसाइड कर ली है तो ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है. क्या अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया उनके पिता से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं इसके लिए क्या नियम है.
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तो आपको बता दें कानूनी तौर पर ऐसा कोई साफ नियम नहीं है. जिससे पति की मौत के बाद पत्नी अपने पति के पिता से गुजारा भत्ता मांग सके. लेकिन अगर निकिता गुजारा भत्ता लेने के लिए केस करना चाहें तो कोर्ट केस कर सकती हैं. लेकिन इस पर आखिरी फैसला कोर्ट का होगा. लीगली बात करें तो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत पत्नी का पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता. यानी अतुल सुभाष के पिता की जो भी संपत्ति है. उसमें से निकिता सिंघानिया को कुछ भी नहीं मिलेगा. यानी वह उनसे गुजारा भत्ता के लिए मांग नहीं कर सकतीं.
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अतुल की संपत्ति पर किसका हक?
कानून के मुताबिक अतुल सुभाष की मौत के बाद उनकी जो भी संपत्ति है अब वह अतुल सुभाष के बेटे को मिलेगी. तो वहीं हिन्दू उत्तराधिकार के नियमों के तहत बेटे की संपत्ति पर माता-पिता का हक होता है. यानी अतुल सुभाष की सुसाइड के बाद उनकी संपत्ति पर उनके माता-पिता का भी बराबर का हक होगा.
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