दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-374 (2) के तहत प्रस्तुत इस दाण्डिक अपील
में, विचारण न्यायालय-प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, मुंगेली, जिला-मुंगेली, छत्तीसगढ़
द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक-31/2023 “छत्तीसगढ़ राज्य विरूद्घ असलम उर्फ अंकु श
मडामे वगैरह” में पारित निर्णय दिनांक-06/02/2024 को चुनौती दी गई है । जिसके
तहत अपीलार्थीगण को निम्नानुसार दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया है । जिसे आगे संक्षेप
में “प्रश्नाधीन निर्णय” से संबोधित किया जा रहा हैः-
अपीलार्थी का नाम दोषसिद्धि दण्डादेश
सौरभ उर्फ सोमू ध्रुव 01 माह का कारावास एवं
100/-रूपये का अर्थदण्ड
प्रियांशु साहू उर्फ स्वयं राजा साहू धारा-341/149 तथा अर्थदण्ड राशि अदा न
भारतीय दण्ड संहिता, करने की दशा में 07 दिन
कान्हा उर्फ वेदप्रकाश नागरची
1860 का अतिरिक्त कारावास की
सजा से दण्डित किया
संदीप उर्फ प्रशांत वैष्णव
गया ।
विवेक ध्रुव धारा-397/394 07 वर्ष का सश्रम
भारतीय दण्ड संहिता, कारावास की सजा से
असलम उर्फ अंकु श मडामे
दण्डित किया गया ।
धारा-307/149 07 वर्ष का सश्रम
भारतीय दण्ड संहिता, कारावास एवं 500/-
रूपये का अर्थदण्ड तथा
अर्थदण्ड राशि अदा न
करने की दशा में 01 माह
का अतिरिक्त सश्रम
कारावास की सजा से
दण्डित किया गया ।
