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The Proof of Guilt: Does Criminal Law Matter?

For practitioners in Delhi, courts resume regular functioning after a summer break (the length of which is determining entirely by how high you...
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ड्रंक एंड ड्राइव दारू पीकर गाड़ी चलाने में सजा क्या होगी ?


www.lawyerguruji.com

नमस्कार मित्रों,

आज के इस लेख में हम जानेंगे कि “ दारू पीकर गाड़ी चलाने में सजा क्या होगी ? यानी ड्रंक एंड ड्राइव में सजा क्या होगी ?

अक्सर व्यक्ति दारू या अन्य मादक द्रव्य का सेवन कर वाहन चलाते है या वाहन चलाने का प्रयास करते है ,और ऐसी नशे के हालत में वाहन का नियंत्रण खो बैठते है , जिसके परिणामस्वरूप नशे में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से सड़क दुर्घटना कारित कर अन्य व्यक्तियों को क्षति कारित करते है और यह क्षति गंभीर रूप भी ले सकती है , जैसे कि  मृत्यु, विकलांगता, स्थायी विक्लांगत अन्य गंभीर क्षति का सामना करता है। 

सड़क पर वाहन या वाहन चालक को नियंत्रित करने के लिए मोटर यान अधिनियम 1988 पारित किया गया , इसके प्रावधान वाहन और वाहन चालकों के सम्बन्ध में नियम, विनियम लागू करते है और इनके उल्लंघन में कड़ी सजा क प्रावधान करते है जो कि कारावास की सजा या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय है। 

दारू / शराब / अन्य मादक द्रव्य का सेवन कर वाहन चलाने पर सजा क्या होगी ?

1. दारू / शराब / अन्य मादक द्रव्य का सेवन कर वाहन चलाने पर सजा क्या होगी ? 

मोटर यान ( संसोधन ) अधिनियम 2019 की धारा 185 के तहत किसी मत्त व्यक्ति द्वारा या मादक द्रव्यों के असर में होते हुए किसी व्यक्ति के द्वारा मोटर यान चलाया जाना एक दाण्डीय अपराध है , जिसके तहत 

  1. जो कोई व्यक्ति वाहन चलाते या चलाने का प्रयास करते समय अलकोहल का सेवन करता है, व्यक्ति के रक्त में किसी स्वास विश्लेषक ( ब्रीथ एनलाइज़र ) द्वारा परिक्षण किये जाने पर उस व्यक्ति के रक्त के प्रत्येक 100 मिलीलीटर  रक्त में 30 मिलीलीटर से अधिक अलकोहल पाई जाती है या 
  2. जो कोई व्यक्ति मादक द्रव्यों के असर में इस सीमा तक है कि मोटर यान (वाहन ) को  समुचित नियंत्रित करने में असमर्थ है  

कारावास से या जुर्माने से दण्डित किया जायेगा। 

दण्ड –

  1. प्रथम दोषसिद्धि के लिए 6 माह तक करवास की सजा या 2 हजार रूपये तक जुर्माने से या दोनों से दण्डित  किया जायेगा। 
  2. प्रथम दोषसिद्धि के बाद 3 वर्ष के भीतर अपराध दुहराने की दशा में 2 वर्ष तक कारावास की सजा से या 3 हजार रूपये तक जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा। 

2. दारू पीकर गाड़ी चलाने पर एक्सीडेंट हो जाने पर सजा क्या होगी ?

दारू पीकर या अन्य मादक द्रव्यों का सेवन करके वाहन चलाने पर सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति को क्षति पहुचँती या मृत्यु हो जाती है, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 के तहत दोषी व्यक्ति को लापरवाहीपूर्वक मृत्यु कारित करने के लिए दण्डित किये जाने का प्रावधान करती है। 

  1. जो कोई भी व्यक्ति उतावलेपन से या लापरवाहीपूर्वक किसी ऐसे कार्य से किसी की मृत्यु कारित करते है जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है, वह 5 वर्ष तक कारावास की अवधि से और जुर्माने से दण्डित किया जियेगा।
  2. जो कोई व्यक्ति वाहन उतावलेपन से या लापरवाहीपूर्वक चलाता है , उसके इस उतावलेपन लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है , जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है और घटना के तुरंत बाद सूचना पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को नहीं देता है और घटना स्थल से भगा जाता है तो 10 वर्ष तक करवास की सजा से और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा। 

3. ड्रंक एंड ड्राइव में जुर्माने से दण्डित होने पर क्या करें ?

ड्रंक एंड ड्राइव के अपराध में पुलिस अधिकारी द्वारा ब्रीथ एनलाइज़र टेस्ट परीक्षण किये जाने पर रक्त के प्रति 100 मिलीलीटर में 30 मिलीलीटर से अधिक अलकोहल पाया जाता है, तो राज्यनुसार जो जुर्माने की राशि होगी अधिरोपित की जाएगी और भुगतान करना होगा। 

  1. जुर्माने की राशि का भुगतान ऑनलाइन परिवाहन विभाग की अधिकृत वेबसाइट में जाकर , वाहन नंबर या चालान नंबर दर्ज कर , विवरण देख कर जुर्माने की राशि का भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते है। 
  2. जुर्माने की राशि का भुगतान कोर्ट में जाकर भी कर सकते है, पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित समयवधि के बाद चालान कोर्ट में भेजा जाता है, कोर्ट में एप्लीकेशन, चालान रसीद, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लइसेंस, इन्शुरन्स, पोलुशन सर्टिफिकेट अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होते है , सुनवाई होती है , जुर्माना तय होगा, कोर्ट ऑफिस में जमा करना होगा , रसीद मिलेगी। 
  3. जुर्माने की राशि जमा होने के कुछ दिनों बाद ऑनलाइन अपडेट हो जाता है।  

4. ड्रंक ड्राइव में क्या क्या हो सकता है ?

ड्रंक ड्राइव में निम्न कार्यवाही हो सकती है :-

  1. जुर्माना, 
  2. कारावास की सजा,
  3. वाहन का सीज़ होना ,
  4. मृत्यु की दशा में , मृतक के उत्तराधिकारी द्वारा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में क्षति का दावा। 
  5. वाहन का बीमित होने पर भी कोई कवर न मिलना। 







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