दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद Kejriwal’s को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार करने की आशंका है, ऐसा कई आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दावा किया है। यह मामला दिल्ली की शराब नीति 2021-22 के फ्रेमिंग और लागू करने में भ्रष्टाचार के संबंध में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED द्वारा की जा रही धनशोधन की जांच से जुड़ा है। यह जानना चाहते हैं कि क्या ED के पास एक बैठे हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की शक्ति है, तो उत्तर हां है। केंद्रीय एजेंसी को धनशोधन रोकथाम अधिनियम की धारा 19 के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने का अधिकार है।-CM Kejriwal’s
ऐसे में सवाल उठता है कि धनशोधन रोकथाम अधिनियम की धारा 19 क्या है?
आज कि खास पेशकश में हम इसी अधिनियम की धारा 19 कि बात करेंगे। तो चलिए सुरु करते है। नमस्कार आप देख रहे है AIRR न्यूज़।
धनशोधन रोकथाम अधिनियम की धारा 19 के तहत, किसी भी अधिकृत ED अधिकारी को अपने पास मौजूद सामग्री के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है, जो उस व्यक्ति के एक अवैध कार्य में शामिल होने का संकेत देता है। धनशोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 की धारा 19 (1) के अनुसार, “यदि निदेशक, उप-निदेशक, सहायक निदेशक या केंद्र सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के तहत इस उद्देश्य के लिए अधिकृत कोई अन्य अधिकारी अपने पास मौजूद सामग्री के आधार पर विश्वास करता है। ऐसे विश्वास का कारण लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए जो कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध में दोषी है, तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, और जल्द से जल्द उसे ऐसे गिरफ्तारी के आधार की सूचना देनी चाहिए।”
आपको बता दे कि धनशोधन रोकथाम अधिनियम की धारा 19 के तहत दूसरा प्रावधान कहता है कि निदेशक, उप-निदेशक, सहायक निदेशक या कोई अन्य अधिकारी गिरफ्तारी के तुरंत बाद अपने पास मौजूद सामग्री के साथ आदेश की एक प्रति को एक मुहरबंद लिफाफे में निर्धारित प्राधिकरण को भेजेगा।
इसी तरह धनशोधन रोकथाम अधिनियम की धारा 19 का तीसरा प्रावधान कहता है कि हर गिरफ्तार व्यक्ति को चौबीस घंटे के भीतर एक विशेष न्यायालय या न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा। ED ने पहले ही दिल्ली शराब नीति से संबंधित मामलों में AAP के नेताओं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार किया है।
गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति मामले में ED द्वारा Kejriwal’s को गिरफ्तार करने की आशंका का कारण है कि उन पर आरोप है कि उन्होंने शराब विक्रेता लाइसेंसधारकों के अनुकूल नीति बनाने के बदले रिश्वत लेने का कार्य किया है। इस नीति के तहत, दिल्ली में शराब की बिक्री के लिए 32 ज़ोन बनाए गए थे, जिनमें निजी ऑपरेटरों को लाइसेंस देने के लिए नीलामी का प्रावधान था। इससे पहले, दिल्ली सरकार खुद शराब की बिक्री का व्यवसाय करती थी।
ED का कहना है कि इस नीति के तहत, शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, जिससे दिल्ली सरकार को लगभग 900 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। ED ने इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें AAP के दो मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी शामिल हैं।
AAP का आरोप है कि ED का यह कदम भाजपा की साजिश का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उनके राजनीतिक प्रभाव को कम करना है। AAP के नेता कहते हैं कि ED ने उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश किया है, बल्कि गवाहों को प्रताड़ित करके उनको झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया है। वे कहते हैं कि भाजपा द्वारा ED का इस्तेमाल करके उन पर बदनामी का दाग लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
वैसे इस मामले का परिणाम अभी तय नहीं हुआ है, क्योंकि यह अभी अदालत में लंबित है। ED ने Kejriwal’s को अपने सामने पेश होने के लिए चार बार समन जारी किया है, लेकिन वह अभी तक उनके सामने नहीं पहुंचे हैं। केजरीवाल ने ED को लिखित जवाब देते हुए कहा है कि वह राज्यसभा चुनाव, गणतंत्र दिवस की तैयारियों और ED के “गोपनीयता और अप्रतिक्रिया वाले रवैये” के कारण उनके सामने नहीं आ सकते हैं।
ED ने AAP के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वह एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, जो किसी भी राजनीतिक दबाव के बिना अपना काम कर रही है। ED ने कहा है कि वह दिल्ली शराब नीति मामले में अपनी जांच को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद Kejriwal’s की गिरफ्तारी की संभावना और धनशोधन रोकथाम अधिनियम की धारा 19 के बारे में चर्चा की। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके पास इस विषय पर कोई विचार या सुझाव हैं, तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमें आपके विचार सुनने में खुशी होगी।
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धन्यवाद , आप देख रहे थे AIRR न्यूज़।”
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