सात लाख से एक रुपये ज्यादा हुई कमाई तो बिगड़ेगा टैक्स का खेल

    0
    184

    आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपना आखिरी पूर्ण बजट पेश करते हुए मौजूदा सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ा तोहफा दिया है…वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल का लगातार पांचवां बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने टैक्स छूट की सीमा बढ़ाए जाने का ऐलान किया  इसके तहत आयकर छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है…यह लाभ न्यू टैक्स रिजीम में ही दिया गया है…न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी शामिल किया गया है  लेकिन इसके लिए आमदनी कम से कम 15 लाख 50 हज़ार होनी चाहिए…इसमें सरचार्ज को 37 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दिया गया है…

    सरकार की घोषणा के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 7 लाख रुपये तक है तो फिर कोई टैक्स नहीं देना होगा वहीं इससे ज्‍यादा की कमाई पर नई दरों के हिसाब से टैक्‍स काटा जाएगा…नए सिस्‍टम के हिसाब से 15 लाख रुपये वार्षिक आय वाले व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये टैक्‍स देना होगा जो पहले 1.87 लाख रुपये था…नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए सात लाख रुपये तक की सालाना आमदनी टैक्स फ्री है…लेकिन सात लाख से एक रुपये भी ज्यादा की कमाई उनके लिए भारी पड़ सकती है…एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 है…देश में इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए टैक्सपेयर्स के पास दो विकल्प मौजूद हैं…ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम…टैक्सपेयर्स अपनी सुविधा के अनुसार…दोनों में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं…सरकार ने बजट 2023 में न्यू टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव करते हुए सात लाख रुपये तक की राशि को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया था… 

    अगर आपकी सालाना आय सात लाख रुपये तक है तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा…वहीं इससे ज्‍यादा की कमाई पर नई दरों के हिसाब से टैक्स का भुगतान करना होगा…न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब के अनुसार तीन लाख की सालाना आय पर 0 फीसदी, 3 से 6 लाख की आय पर 5 फीसदी, 6 से 9 लाख की इनकम पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख की आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये की आय पर 20 फीसदी और 15 से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा…

    सात लाख से एक रुपये की भी ज्यादा आमदानी कैसे किसी भी टैक्सपेयर का गेम बिगाड़ेगी समझ लेते हैं…न्यू टैक्स रिजीम के तहत तीन लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा…बाकी के चार लाख एक रुपये में से तीन लाख की इनकम पर पांच फीसदी की दर से टैक्स लगेगा, जो 15,000 रुपये बनेगा…इसके बाद बचे एक लाख एक रुपये पर 10 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा जो 10,000 रुपये होता है…इस तरह 7 लाख 1 रुपये की आय आपका खेल बिगाड़ सकती है और आपको कुल 25000 रुपये टैक्स भरना पड़ सकता है…यानि कुल मिलाकर ये कि एक रुपये के चक्कर में देने पड़ेंगे 25 हजार…सरकार ने कहा है कि अगर आपकी सालाना आमदनी सात लाख रुपये से अधिक है तो आप खुद ब खुद नई टैक्स रिजीम में दाखिल हो जाएंगे अगर कोई इसमें शिफ्ट नहीं होना चाहता है तो उसे फॉर्म भरना पड़ेगा…

    #banking #taxation #itr #tax

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here