<p>लव जिहाद के आरोपों में घिरे कानपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर मोहम्मद मोहसिन खान को मिली बड़ी राहत</p>
<p>इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ACP मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर लगाई रोक </p>
<p>आईआईटी कानपुर की छात्रा ने ACP मोहसिन खान पर लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप </p>
<p>शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए जाने का लगाया था आरोप</p>
<p>पीड़ित छात्रा की शिकायत पर मोहसिन खान के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी </p>
<p>हिंदू संगठन भी इस मामले में खासे मुखर हो गए थे और लगातार प्रदर्शन कर रहे थे</p>
<p>मोहसिन खान की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे </p>
<p>मोहसिन खान ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी </p>
<p>एफआईआर रद्द किए जाने और अंतिम फैसला आने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की अपील की गई थी </p>
<p>अदालत ने मोहसिन खान के वकीलों की दलीलों को मंजूर करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी </p>
<p>जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान और अजहर हुसैन इदरीसी की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई </p>
<p>याचिकाकर्ता ACP मोहसिन खान की तरफ से उनके अधिवक्ता विनीत विक्रम और सीनियर एडवोकेट इमरान उल्ला ने पेश की दलीलें</p>
<p>इन्होंने मोहसिन खान पर लगे आरोपों को गलत बताया था</p>
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