बिहार के सुभाष शर्मा को मिली मौत की सजा
एससी/एसटी सेशन द्वितीय अतिरिक्त न्यायालय ने पी प्रणय कुमार की हत्या के लिए बिहार के मूल निवासी सुभाष शर्मा को मृत्युदंड की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने सुभाष शर्मा पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, अन्य छह दोषियों से 10-10 हजार रुपये का जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है।
हत्या के लिए 1 करोड़ की सुपारी
महिला के पिता टी मारुति राव ने कथित तौर पर 1 करोड़ रुपये में कॉन्ट्रैक्ट किलर को काम पर रखा था। उन्होंने साल 2020 में जमानत पर बाहर आने के बाद कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मारुति राव ने सितंबर 2018 में दलित व्यक्ति प्रणय पेरुमल्ला की हत्या के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर को काम पर रखा था। प्रणय की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई, जब वह अपनी गर्भवती पत्नी अमृता के साथ मिर्यालगुडा में अस्पताल से बाहर निकल रहा था। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके कारण लोगों में आक्रोश फैल गया।
छह साल बाद आया फैसला
बता दें कि बीते साल से इस मामले की सुनवाई चल रही थी। अब अदालत ने सुभाष शर्मा को फांसी की सजा सुनाई। वहीं, छह अन्य दोषियों असगर अली, अब्दुल बारी, एम.ए. करीम, मारुति राव के भाई श्रवण कुमार और मारुति राव के कार चालक शिवा को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। असगर अली 2003 में गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पंड्या की हत्या का भी आरोपित है।
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ऊंची जाति की बेटी से की थी शादी
आपको बात दें कि प्रणय ने ऊंची जाति की अमृता से विवाह किया था। वे बचपन के दोस्त थे। उनकी शादी 30 जनवरी 2018 को हैदराबाद के आर्य समाज मंदिर में हुई थी। 12 जून 2019 को पुलिस ने ट्रायल कोर्ट में 1,600 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। सुभाष शर्मा के अलावा सभी आरोपियों को 2019 में जमानत मिल गई थी। अमृता ने 2019 में एक बेटे को जन्म दिया।