कैसे मिलेगी हर महीने पेंशन के साथ टैक्स पर ट्रिपल छूट, आइए जानते हैं

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   कैसे मिलेगी हर महीने पेंशन के साथ टैक्स पर ट्रिपल छूट, आइए जानते हैं

नौकरी करते समय ही हर इंसान को अपने बुढ़ापे की चिन्ता होती है…इसके लिए वो ऐसे प्लान में निवेश करना चाहता है जिससे उसका बुढ़ापा आसानी से कट जाय…NPS रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए एक अच्छा विकल्प है खासकर उनके लिए जो एडिशनल टैक्स बेनेफिट्स के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम में निवेश करने की सोच रखते हैं…

लंबे समय के लिए फंड तैयार करना हो तो सिस्टेमेटिक निवेश के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम यानि NPS एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग्स स्कीम है…निवेशक इसमें पेंशन के लिए निवेश करते हैं जिसे इक्विटी और डेट में लगाया जाता है और इससे उन्हें अच्छा-खासा रिटर्न मिलता है…इसे PFRDA यानि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट रेगुलेट करती है…अब जब निवेश की बात हो रही है वो भी NPS में तो टैक्स के फायदे को भी समझना होगा…

सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि NPS का लाभार्थी कौन-कौन हो सकता है…इस योजना में 18 से 65 साल की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक शामिल हो सकता है…भारत में रहने वाले और गैर निवासी भारतीय दोनों NPS में निवेश करने के पात्र हैं…यह एक ऐसी स्कीम है जिसमें जमा की गई रकम को निकालने की अनुमति नहीं दी जाती है…कुछ खास परिस्थियों में ही ये संभव है…महामारी या बच्चों की शिक्षा, विवाह और रिटायरमेंट पर ही आप इसमें से राशि निकाल सकते हैं…

सब्सक्राइबर्स अलग-अलग असेट क्लास जैसे कि सरकारी सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट बॉन्ड, और इक्विटी में निवेश करने का चयन कर सकते हैं…इसके अलावा वो अपने हिसाब से रिस्क देखते हुए असेट अलोकेशन का फैसला भी कर सकते हैं… आपको बता दें कि टैक्स बेनेफिट मुख्य रूप से टियर I अकाउंट्स के साथ जोड़े गए हैं…

सेक्शन 80C के तहत किसी भी वेतनभोगी कर्मचारी की ओर से NPS में 10% कॉन्ट्रिब्यूशन और सेल्फ-एम्प्लॉयड के लिए कुल इनकम का 20% योगदान डेढ़ लाख तक की छूट के तहत आता है…सब्सक्राइबर धारा 80CCD(1) के तहत 1.5 लाख की सीमा के ऊपर NPS में अधिकतम 50 हज़ार रुपए के निवेश के लिए एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं…

धारा 80CCD(2) के तहत एंप्लॉयर की ओर से कर्मचारी के NPS खाते में योगदान बिना किसी मैक्सिमम लिमिट के मिलेगा…सैलरी के 10 फीसदी (बेसिक+DA) पर टैक्स बेनेफिट मिलेगा…

60 साल की उम्र में सब्सक्राइबर 60 फीसदी टैक्स-फ्री कॉर्पस निकाल सकते हैं…बाकी के 40% से एक एन्यूटी खरीदनी होती है तो जिससे सब्सक्राइबर को रेगुलर पेंशन मिलती है…NPS रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए एक अच्छा विकल्प है, खासकर उनके लिए जो एडिशनल टैक्स बेनेफिट्स के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम में निवेश की तैयारी रखते हैं…निवेश के तीन सालों के बाद कुछ खास मामलों जैसे कि बच्चे की उच्च शिक्षा, शादी, घर खरीदने-बनवाने या किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए NPS से आंशिक निकासी की जा सकती है…कॉर्पस के एक हिस्से से एनुइटी खरीदी जाती है ये हिस्सा टैक्स फ्री होता है, लेकिन एनुइटी से मिले हुए पेंशन पर आपको टैक्स देना होगा…60 साल की उम्र के बाद सब्सक्राइबर अपना NPS अकाउंट अगले 10 सालों के लिए बढ़वा सकता है या फिर 70 सालों तक बिना निकासी किए लगातार निवेश जारी रख सकता है…

  #nps #investment #savings #lifrafter60 #money

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