राबर्ट्सगंज के सांसद छोटेलाल खरवार के खिलाफ कोर्ट में मामला: भविष्य पर सवाल

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“राबर्ट्सगंज सांसद छोटेलाल खरवार पर केस भविष्य पर सवाल”: समाजवादी पार्टी के सांसद छोटेलाल खरवार (Chhotelal Kharwar) की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उन पर चुनावी हलफनामे में तथ्यों को छिपाने और फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए चुनाव लड़ने के आरोप लगे हैं। उच्च न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए चंदौली के डीएम को आदेश दिया है कि वे दस हफ्ते के भीतर निर्णय लें। यदि खरवार का जाति प्रमाण पत्र गलत पाया गया, तो उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो सकती है, जो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा। लेख में इस विवाद के राजनीतिक और कानूनी प्रभावों पर भी चर्चा की गई है, यह दर्शाते हुए कि यह मामला न केवल खरवार की व्यक्तिगत स्थिति को प्रभावित करेगा, बल्कि पार्टी की छवि और भविष्य को भी चुनौती देगा। Airr News

उत्तर प्रदेश की राबर्ट्सगंज सुरक्षित सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद छोटेलाल खरवार (Chhotelal Kharwar) के लिए हालात काफी चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। उन पर चुनावी हलफनामे में तथ्यों को छिपाने और फर्जी जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से चुनाव लड़ने के गंभीर आरोप लगे हैं। यह मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है, जहां उन्हें नोटिस जारी किया गया है। Airr News

A couple of men wearing red hats and scarves

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जाति प्रमाण पत्र का विवाद

छोटेलाल खरवार (Chhotelal Kharwar) पर आरोप है कि वे अनुसूचित जनजाति के होते हुए, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व राबर्ट्सगंज सीट से चुनाव लड़े। उनका दावा है कि उन्होंने चंदौली जिले से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लिया। यदि यह प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है, तो न केवल उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो सकती है, बल्कि उनका निर्वाचन भी समाप्त हो जाएगा। Airr News

चंदौली और सोनभद्र का मुद्दा

खरवार मूल रूप से चंदौली जिले के निवासी हैं। चंदौली में उनकी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में रखा गया है, जबकि सोनभद्र जिले में उन्हें अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखा गया है। इस भिन्नता के कारण, खरवार ने सोनभद्र जिले से जाति प्रमाण पत्र नहीं लिया, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ है। Airr News

चुनावी शिकायत

“राबर्ट्सगंज सांसद छोटेलाल खरवार पर केस भविष्य पर सवाल” :चुनाव के दौरान सोनभद्र जिले के वोटर इंद्रजीत ने खरवार के खिलाफ आपत्ति जताते हुए निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की थी। इंद्रजीत ने मांग की थी कि खरवार का नामांकन रद्द किया जाए। जब निर्वाचन अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की, तब इंद्रजीत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। Airr News

हाईकोर्ट का फैसला

हाईकोर्ट ने इंद्रजीत की याचिका को स्वीकार करते हुए सांसद खरवार को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने चंदौली के डीएम को यह आदेश दिया है कि वे इस मामले में दस हफ्ते के भीतर फैसला लें। इस आदेश से खरवार की स्थिति और भी मुश्किल में आ गई है। Airr News

रिंकी सिंह की याचिका

“राबर्ट्सगंज सांसद छोटेलाल खरवार पर केस भविष्य पर सवाल” :इससे पहले, खरवार के खिलाफ चुनाव लड़ी रिंकी सिंह ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने खरवार का निर्वाचन रद्द करने की मांग की थी। रिंकी सिंह का कहना था कि खरवार ने गलत तरीके से चुनाव लड़ा। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने खरवार को नोटिस जारी किया। Airr News

भविष्य के संभावित प्रभाव

यदि डीएम खरवार के जाति प्रमाण पत्र को गलत मानते हैं, तो यह न केवल उनकी लोकसभा सदस्यता को प्रभावित करेगा, बल्कि समाजवादी पार्टी को भी एक सांसद से हाथ धोना पड़ सकता है। यह मामला समाजवादी पार्टी और उनके समर्थकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। Airr News

A person in orange shirt speaking into a microphone

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कानूनी लड़ाई की तैयारी

“राबर्ट्सगंज सांसद छोटेलाल खरवार पर केस भविष्य पर सवाल”: छोटेलाल खरवार (Chhotelal Kharwar) अब अपनी कानूनी लड़ाई को मजबूत करने में जुटे हैं। उन्होंने अपने वकीलों से सलाह-मशविरा किया है ताकि वे हाईकोर्ट और डीएम के समक्ष अपने मामले को सही तरीके से पेश कर सकें। उनकी कोशिश है कि वे इस विवाद को जल्दी सुलझा सकें। Airr News

राजनीतिक दृष्टिकोण

इस मामले का राजनीतिक परिदृश्य पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। अगर खरवार की सदस्यता रद्द होती है, तो समाजवादी पार्टी को यह फैसला उनकी पार्टी की छवि को भी प्रभावित करेगा। इससे पार्टी के अन्य नेताओं पर भी असर पड़ सकता है। Airr News

गौरतलब है कि सांसद छोटेलाल खरवार (Chhotelal Kharwar) की स्थिति इस समय काफी नाजुक है। उन्हें अपने जाति प्रमाण पत्र के विवाद से बचने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अदालत और निर्वाचन अधिकारी के फैसले का इंतजार है, जो इस मामले का अगला कदम निर्धारित करेगा। राजनीतिक हलचल के इस दौर में, सभी की निगाहें अब इस मामले पर टिकी हैं। Airr News

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