अगर प्रॉपर्टी बिल्डर केवल आपको विश्वास दिला रहा हो और आपको दिए गए टाइम पर फ्लैट की चाबी नहीं दे रहा हो। यदि केवल बिल्डर की वजह से आप बेवजह बैंक की किश्त के साथ-साथ घर का किराया भी भर रहे हैं तो फिर आपको चुपचाप इंतजार करने अथवा हाथ पर हाथ रखकर बैठने की जरूरत नहीं है। इस स्टोरी में हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं, जहां आप शिकायत दर्ज कराकर अपना रिफंड व्याज समेत वापस पा सकते हैं।
दोस्तों, आपको बता दें कि इस दुनिया में हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक सुन्दर घर हो। इसके लिए कमाई से थोड़े-थोड़े पैसे बचाकर या फिर भारी भरकम लोन लेकर लोग घर खरीदते हैं अथवा बनवाते हैं। बड़े शहरों में ज्यादतर लोग प्रॉपर्टी बिल्डर्स अथवा रीयल एस्टेट कंपनियों से ही फ्लैट खरीदते हैं।
इसमें ज्यादातर बड़े शहरों में आपने सुना होगा कि बिल्डर्स समय पर अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं करते हैं, जिसके चलते उसकी भरपाई फ्लैट बुक कराने वाले ग्राहक पर पड़ती है। एक तरफ उसे फ्लैट की चाबी नहीं मिल पाती है तो दूसरी तरफ बैंक से लिए गए लोन की किश्त के साथ-साथ किराए का बोझ अलग से बढ़ता जाता है। यह सच है कि बिल्डर्स हर बार जल्द ही फ्लैट की चाबी देने का आश्वासन देता है, लेकिन उसका आश्वासन कभी खत्म नहीं होता है।
अगर धोखा दे रहा हो बिल्डर…
अगर प्रॉपर्टी बिल्डर केवल आपको विश्वास दिला रहा हो और आपको दिए गए टाइम पर फ्लैट की चाबी नहीं दे रहा हो। यदि केवल बिल्डर की वजह से आप बेवजह बैंक की किश्त के साथ-साथ घर का किराया भी भर रहे हैं तो फिर आपको चुपचाप इंतजार करने अथवा हाथ पर हाथ रखकर बैठने की जरूरत नहीं है। इस स्टोरी में हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं, जहां आप शिकायत दर्ज कराकर अपना रिफंड व्याज समेत वापस पा सकते हैं।
फ्लैट की चाभी नहीं मिलने पर क्या करें?
रियल एस्टेट की विसंगतियों को दूर करने तथा बिल्डरों की मनमानी पर शिकंजा कसने के लिए ही साल 2016 में रियल एस्टेट अधिनियम, 2016 बनाया गया। इस अधिनियम के तहत रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानि रेरा (RERA) बनाई गई। बता दें कि देश के प्रत्येक स्टेट में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी मौजूद है, जो घर खरीददारों को उनका हक दिलाने के लिए खड़ा है। यदि आप भी बिल्डर के धोखाधड़ी के शिकार हैं तो नि:सन्देह रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
अगर किसी बिल्डर का प्रोजेक्ट अटक गया है, और आपने उसी के प्रोजेक्ट में अपना फ्लैट बुक करवाया है तो आपके पास विकल्प मौजूद है और आप मय व्याज अपना पैसा वापस प्राप्त कर सकते हैं। आपके द्वारा शिकायत पत्र दाखिल करने के महज 60 दिन के भीतर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को मामले का निपटारा करना होता है। आपके शिकायत के बाद रेरा बिल्डर को नोटिस जारी करता है, जिसे बिल्डर को महज 45 दिनों के भीतर उसे लागू करना होता है।
रेरा (RERA) में शिकायत दर्ज करने का तरीका
जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि यादि आपने किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करवाया है और वह प्रोजेक्ट अटक गया हो, तो निश्चिततौर पर आप अपना पैसा वापस प्राप्त करना चाहेंगे। इसके लिए सबसे पहले रेरा में शिकायत दर्ज करानी होगी तभी आप व्याज समेत अपना पैसा वापस प्राप्त कर सकेंगे।
लेकिन इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपने जिस प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किया है, अगर वो रेरा में रजिस्टर्ड है, तभी आप बिल्डर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। गौरतलब है कि घर खरीददारों को सेल्स एग्रीमेंट के तहत अपार्टमेंट, प्लॉट, कॉमन एरिया से संबंधित शिकायतों को लेकर रेरा के पास जाने का अधिकार प्राप्त है। यदि आप गुजरात के हैं तो गुजरात रेरा की वेबसाइट www.gujrera.gujarat.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
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